सख्ती के मूड में प्रशासन : DM ने रेजिडेंशियल इमारतों में कराए गए अवैध काम को 15 दिन के भीतर हटाने का निर्देश दिया है, इस विभाग को दी गई जिम्मेदारी, भवन स्वामी को ही देना होगा खर्च
Varanasi : जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत हर रेजिडेंशियल भवन जिसका नक्शा VDA द्वारा पास है और उसका अनुपालन नहीं किया गया है उनके विरूद्ध अभियान चलाकर कराये गये अवैध निर्माण को 15 दिन में हटवायें।
अवैध काम को हटवाने का खर्च भवन स्वामियों से वसूल किया जाये। उन्होंने साप्ताहिक अनुपालन आख्या 15 अप्रैल से उपलब्ध कराये जाने के लिए भी निर्देशित किया है।
दरअसल, 7 अप्रैल की रात अन्नपूर्णा ग्रैडयोर अपार्टमेंट के चतुर्थ फ्लोर के फ्लैट में आग लगी थी। आग लगने की घटना के कारणों की जांच और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने पाए के लिये जिलाधिकारी द्वारा गठित चार सदस्यी जांच टीम के अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को मौके पर स्थलीय जांच किया गया।
जिलाधिकारी ने उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को अपने पत्र द्वारा निर्देशित करते हुए बताया है कि प्रथम दृष्टया यह जानकारी प्राप्त हुई है कि बिल्डिंग का फायर होज काम नहीं कर रहा था। संबंधित बिल्डिंग कंपनी ने रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का गठन नहीं किया है। फायर आदि के लिए किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की है।

संभव है कि इस तरह की स्थित वाराणसी विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले अन्य भवनों में भी हो। यह भी जानकारी मिली है कि कई भवन स्वामियों ने सेटबैक के क्षेत्र में अस्थाई निर्माण करके फ्री मूवमेंट एरिया को भी बंद कर दिया है, जिससे भविष्य में भी आगजनी की स्थिति में जान-माल के नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता है।
कई भवन स्वामियों के विरूद्ध मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के अंदर ग्राउंड बेसमेंट में निर्माण किए जाने की भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने और प्रत्येक आवासीय भवन जिसका नक्शा वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पास है और उसका अनुपालन नहीं किया गया है, उनके विरूद्ध अभियान चलाकर कराये गये अवैध कार्य को 15 दिन में हटवाने और हटाने का व्यय भी भवन स्वामियों से वसूल किये जाये जाने के लिए निर्देशित किया है।