साल भर बाद कोर्ट के आदेश पर FIR : पुलिस चौकी से थाने और थाने से पुलिस चौकी टहलने के बाद कोर्ट की शरण में पहुंचा वादी, न्यायालय ने मुकदमा काम करने का आदेश दिया
Varanasi : पुलिस चौकी से लेकर थाने तक चक्कर लगा कर थक चुका वादी कोर्ट की शरण में पहुंचा। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मुकदमा कायम करने का आदेश दिया। दरअसल, 31 मार्च 2021 को बाबतपुर एयरपोर्ट बाउंड्री के पास तेज गति अनियंत्रित इनोवा लोगों को धक्का मारते हुए सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। दिनेश चौहान और गुलाब राम निवासी भीमपुरा बलिया चोटिल हो गए।
पहुंची पुलिस ने इनोवा को कब्जे में लेते हुए घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। आरोप के मुताबिक, दो दिन बाद जब घायल दिनेश के भाई देवनारायण चौहान तहरीर देने पहुंचे तो दवा करा के आने की बात कह कर पुलिस ने उन्हें भेज दिया। आरोप है, थाने में बंद इनोवा छोड़ दी गई।

शिकायत किए जाने के बावजूद फूलपुर पुलिस ने मुकदमा कायम नहीं किया। वादी ने 156 (3) के तहत कोर्ट में साक्ष्य दिया। कोर्ट के आदेश पर फूलपुर पुलिस ने शनिवार की शाम इनोवा मालिक और ड्राइवर पर धारा 279, 337, 338, 427 और 506 के तहत मुकदमा कायम किया। देवनारायण ने बताया कि उनके भाई दिनेश का इलाज अभी भी मऊ के एक हॉस्पिटल में चल रहा है।