मुलाकात पर लगाई गयी रोक हटाई गई : बंदियों से मिल सकेंगे परिवार के लोग, वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र या 72 घंटे पहले का RTPCR निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
Varanasi : कोविड-19 महामारी के तहत राज्य की कारागारों में निरुद्ध बंदियों की परिजनों से मुलाकात पर लगाई गयी रोक को शासन ने फिर से बहाल कर दिया है।
जिला कारागार के अधीक्षक एके सक्सेना ने बताया कि कारागार में निरुद्ध बंदियों की परिजनों से मुलाकात कराये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा शर्तों के अधीन दिया गया है।

हर बंदी की एक सप्ताह में एक ही व्यक्ति से मुलाकात कराई जायेगी।
मुलाकात के लिए आने वाले परिजनों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बंदियों से मिलने आने वाले शख्स को दोनों कोरोना टीका लगा होने का प्रमाण पत्र या उनके पास मुलाकात से 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा।