दुष्कर्म के आरोप से BSP सांसद अतुल राय बरी : Varanasi MP-MLA कोर्ट ने फैसला सुनाया, साल 2019 के मई महीने में कायम हुआ था मुकदमा
Varanasi : घोसी संसदीय सीट से बसपा के सांसद अतुल राय दुष्कर्म मामले में वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने उन्हें बरी करार दिया है। सांसद अतुल राय पर बलिया की रहने वाली एक युवती ने साल 2019 के मई महीने में लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पिछले वर्ष युवती और उसके मित्र ने सुप्रीमकोर्ट के सामने फेसबुक लाइव में कई लोगों को दोषी ठहराते हुए आत्मदाह किया था, जिसमें इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गयी थी, इसमें पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को भी युवती ने दोषी ठहराया था।
फैसला आने के पहले सरकारी वकील ने बताया था कि आज एमपी-एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी। फैसला आने पर हम अतुल राय को कड़ी से कड़ी सजा देने की कोर्ट से मांग करेंगे। पीड़िता की तरफ से वकील ज्योति शंकर उपाध्याय ने भी कहा था कि इस मामले में आज दोपहर के बाद फैसला आ जाएगा और अतुल राय के दोष साबित होने पर उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग कोर्ट से की जाएगी। सारे सबूत और गवाह अतुल राय के खिलाफ हैं। कोर्ट ने सुबह साढ़े दस बजे ही सांसद अतुल राय के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें बरी कर दिया।

घोसी सांसद अतुल राय के दुष्कर्म मामले में युवती ने लंका थाने में दी तहरीर में बताया था कि घटना 7 मार्च 2018 की है, जब वाराणसी के ही मंडुआडीह थाना क्षेत्र में गुरुग्राम सोसायटी में अतुल राय के दफ्तर में एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके अलावा युवती के अनुसार उसका वीडियो भी बनाया गया और उसे वायरल करने की धमकी दी गयी। पीड़िता ने धमकी देकर यौन शोषण करने का भी आरोप लगाया था।

सांसद अतुल राय जेल से ही चुनाव जीते और तब से अभी तक जेल में ही हैं, उन्हें स्पेशल बेल पर संसद में सांसद की शपथ लेने की अनुमति मिली थी।