न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा : पैतृक जमीन कब्जा करने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस
Varanasi : बड़ागांव थानाक्षेत्र के बसनी पठकान गांव निवासिनी एक विधवा महिला की पैतृक जमीन को दस्तावेजों में हेराफेरी कर अपने नाम करवा लेने के मामले को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने बड़ागांव पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आदेश के सापेक्ष में बड़ागांव पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के मुताबिक, उपरोक्त गांव निवासिनी जीरा देवी उर्फ किरन सिंह पत्नी स्व. बनारसी सिंह के द्वारा मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट पंचम वाराणसी के न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है की मेरे पति की मृत्यु वर्ष 1999 में हुई। मेरे पति मेरे ससुर के इकलौते वारिस थे। पति के मृत्यु के बाद ससुर शिवमुरत सिंह उर्फ शिवमुरत गिरी शिष्य शिवभरोस गिरी की मृत्यु 2007 में हो गई जिसके उपरांत मेरे ही गांव के कई लोग एक गिरोह बनाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मेरी जमीन पर से मेरा नाम हटवाते हुए अपना नाम दर्ज करवा कर उसे बेचना प्रारंभ कर दिया। आरोप है कि जब वह अपने हक की लड़ाई के लिए तहसील में मुकदमे की पैरवी करने जाती है तो उपरोक्त आरोपी जान से मारने की धमकी देते हैं।