DM ने की नाविक संगठनों के साथ बैठक : 31 मार्च तक नावों का पंजीकरण कराना अनिवार्य
Varanasi : जिलाधिकारी एस. राजलिंगम द्वारा आज नगर के नाविक संगठनों के साथ होटल में एक बैठक की। जिलाधिकारी द्वारा नाविक संगठनों के साथ बैठक में निर्देशित किया गया कि गंगा नदी में संचालित होने वाले नावों में सुरक्षा के दृष्टिगत ओवर लोडिंग न किये जायें। सभी नावों में लाइफ जैकेट अनिवार्य रूप से रखा जाय। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि कोई भी अपंजीकृत नाव का संचालन न किया जाय। जिन नावों का पंजीकरण अभी नहीं हुआ है, वे सभी नाविक 31 मार्च तक प्रत्येक दशा में अपने नावों का पंजीकरण आवश्यक रूप से करा लें अन्यथा की स्थिति में ऐसे नावों के संचालन की अनुमति नहीं होगी तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

आगामी माह में नगर में आयोजित होने वाले जी-20 सम्मेलन के दृष्टिगत जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने सभी नाविक संगठनों से अपना पूर्ण सहयोग दिये जाने हेतु अपील। उनके द्वारा आम जनमानस की सुविधा हेतु नाविक संगठनों से दरों का निर्धारण करने हेतु सुझाव मागें गये। जिलाधिकारी ने सभी नाविक संगठनों को निर्देशित किया गया कि वे नावों को एकरूपता प्रदान करने हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण के माध्यम से अपनी-अपनी नावों को आकर्षक पेन्ट करा लें, जिससे अच्छी क्षवि प्रस्तुत की जा सके।बैठक में जिलाधिकारी एस. राजलिंगम के साथ नगर आयुक्त शिपू गिरि, अपर नगर आयुक्त (प्रथम) दुष्यन्त कुमार मौर्य, अपर नगर आयुक्त (तृतीय) सुमित कुमार, डीसीपी(काशी), कर निर्धारण अधिकारी अनुपम त्रिपाठी एवं सभी नाविक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।