Varanasi 

DM Varanasi ने इन दुकानों को लेफ्ट-राइट की प्रतिबंध से किया मुक्त, नाव संचालन को लेकर है ये आदेश

Varanasi : जिला मजिस्ट्रेट ने लागू धारा 144 में आंशिक संशोधन करते हुए दवा की दुकान, रेस्टोरेंट्स, क्रीम पार्लर नाई व सैलून की दुकानों के लिए नई व्यवस्था लागू किया है। जिन नाविकों द्वारा नगर निगम में नाव संचालन के लिए अपना विवरण बेब लिंक पर भर दिया गया है, ऐसे सभी नाव संचालकों को नाव संचालन के लिए अनुमन्य किया गया है। रेस्टोरेंट व आइसक्रम पार्लर जो सड़क के दोनों तरफ (दायें व बायें) स्थित हैं, सप्ताह के सभी छहवदिन सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। नाई और सैलून के लिए भी यही व्यवस्था लागू की गई है। दवा की दुकानें जो सड़क के दोनों तरफ (दायें व बायें) स्थित हैं को हर रविवार को प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपने आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में आंशिक संशोधन करते हुए आदेशित किया है कि जनपद में नदी में नाविकों को नाव संचालन के संबंध में जिन-जिन नाविकों द्वारा नगर निगम में नाव संचालन के लिए अपना विवरण बेब लिंक पर भर दिया गया है, ऐसे सभी नाव संचालकों को नाव संचालन के लिए अनुमन्य किया जाता है। जनपद में स्थित सभी रेस्टोरेंट व आइसक्रम पार्लर जो सड़क के दोनों तरफ (दायें व बायें ) स्थित हैं, को सप्ताह के सभी 06 दिन यथा सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है। जनपद में स्थित नाई/सैलून की दुकानें जो सड़क के दोनों तरफ स्थित हैं, को सप्ताह के सभी 07 दिन सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है। जनपद में स्थित सभी दवाइयों की दुकानें जो सड़क के दोनों तरफ (दायें व बायें) स्थित हैं को प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। यह आदेश 30 जून तक लागू रहेगी।

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