EVM बवाल प्रकरण : 16 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, 08 मार्च को कायम हुआ था मुकदमा
Varanasi : विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने EVM अफवाह के बाद बवाल करने के मामले में 16 आरोपियों की जमानत अर्जी अपराध की प्रकृति और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद्र शुक्ला ने किया।
DGC आलोक चंद्र शुक्ला के मुताबिक, आरोपियों पर आरोप था कि वे विधिविरुद्ध जमाव करके बलवा कारित किए।

आपराधिक बल प्रयोग किए। लोक सेवक को अपने कर्तव्य के पालन में अवरोध उत्पन्न करते हुए हमला किया।
कहा, सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाया। इस परिस्थिति में अदालत से जमानत अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया गया। अदालत ने मों. इस्माइल, अशरफ अली, अब्दुल हफीज, मो. मुरसालिन, इमरान अहमद सहित 16 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की है। याद होगा, इस मामले में 8 मार्च 2022 को 40 नामजद सहित 500-600 लोगों पर जैतपुरा थाने में मुकदमा कायम किया गया था।