मंदिर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया : श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के शुल्क की अफवाह फैलाने वालों पर FIR
Varanasi : श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के शुल्क की अफवाह फैलाने के मामले में मंदिर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को वायरल अफवाह के बाद एक फेक रसीद भी वायरल की गयी थी। ऐसे में मंदिर के संबंध में अफवाह फैलाने वालों पर मंदिर प्रशासन के पीआरओ अरविंद शुक्ला की तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया है। चौक थाने में पुलिस ने नौ नामजद और कई अज्ञात पर मुकदमा कायम किया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गयी है।
दरअसल, सोमवार 13 मार्च को बाबा विश्वनाथ के मंदिर में स्पर्श दर्शन के शुल्क की खबर प्रसारित हुई थी। इस खबर का मंदिर न्यास के अध्यक्ष मंडलायुक्त वाराणसी कौशल राज शर्मा ने खंडन किया था और बताया था कि यह फेक न्यूज है। मंदिर प्रशासन यदि निर्णय लेगा तो उससे सभी को अवगत कराया जाएगा। मंदिर प्रशासन के पीआरओ अरविंद शुक्ला ने चौक थाने में तहरीर देते हुए बताया कि मंदिर ट्रस्ट की छवि धूमिल करने का प्रयास करने वालों से मंदिर प्रशासन सख्ती से निपटेगा।
उन्होंने चौक थाने में वायरल रसीद में अंकित नाम अजय शर्मा, आशीषधर, आरती अग्रवाल, रति हेगड़े, विक्रम, भवतेश शर्मा, हेमा और दो अन्य समेत अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया। मंदिर ट्रस्ट द्वारा दी गयी तहरीर के अनुसार, बीते 2 मार्च को अजय शर्मा के नाम से दान के रूप में दिये गये 500 रुपये की रसीद को आधार बनाकर स्पर्श दर्शन के लिए शुल्क लिये जाने की अफवाह 13 मार्च को फैलाई गई थी। मंदिर, प्रशासन, ट्रस्टीगण, जनप्रतिनिधियों और शासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया।
इसमें उनका साथ सोशल मीडिया के उनके सक्रीय साथियों ने भी दिया। इन सभी पर वैधानिक और उचित कार्रवाई की मांग की गयी है। चौक थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि काशी धार्मिक आस्था का शहर है। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की स्पर्श दर्शन की कूटरचित रसीद वायरल करने की शिकायत मंदिर पीआरओ की तरफ से दी गयी है। इसपर जांच के बाद 9 नामजद और कई अज्ञात पर आईपीसी की धारा 153 ए- सद्भाव बिगाड़ने, 295-धर्म का अपमान करने, 506- धमकी, 120 बी- साजिश रचने, आईटी एक्ट- सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अफवाह फैलाने की धाराओं में केस लिखा गया है।