कोर्ट के आदेश पर FIR : थाने में सुनवाई ना होने पर न्यायालय की शरण में पहुंची थी महिला, आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ मुकदमा
Varanasi : बड़ागांव थाना क्षेत्र की रहने वाली दलित महिला के साथ मारपीट और छेड़खानी के मामले को गंभीरता से लेते हुये न्यायालय ने उसी गांव के पति-पत्नी के विरुद्ध मुकदमा कायम करने का आदेश पुलिस को दिया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मारपीट, छेड़खानी सहित एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा कायम है।

विषेश सत्र न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट वाराणसी के न्यायालय में एक महिला ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि मेरे ही गांव के सुरेश राय और बसंती देवी बच्चों के विवाद में मुझे जाति सूचक शब्दों की गाली देते हुये मारे पीटे तथा अर्द्धनग्न कर दिये। इस संबंध में स्थानीय पुलिस स्तर पर न्याय न मिलने से न्याय के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है।