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छेड़खानी व मारपीट के मामले में जमानत मिली : 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया

Varanasi : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) की अदालत ने मकान पर कब्जे को लेकर विवाहिता से मारपीट व छेड़खानी करने के मामले में पचरासी, बड़ागांव निवासी जयप्रकाश सिंह को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह व अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बड़ागांव निवासिनी वादिनी ने बड़ागांव थाने में 14 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 13 फरवरी को सुबह साढ़े 9 बजे जमीन जायदाद पर कब्जा करने की नियत से जयप्रकाश सिंह, उनका पुत्र सौरभ सिंह व एक अन्य चंद्रमा सिंह जबरदस्ती करते हुए मेरे कमरे के बाहर व ऊपर कमरा बनवाने लगे। जब वादिनी ने विरोध किया तो वह लोग और जयप्रकाश सिंह की पत्नी उसको मारने-पीटने लगे। इस दौरान जब उसकी पुत्री बिचबचाव करने पहुंची तो उन लोगों ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी। साथ ही जय प्रकाश सिंह ने उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उनलोगों के डर से प्रार्थिनी अपने परिवार के साथ घर छोड़कर स्टेशन पर पूरे दिन बैठी रही और जब घर वापस आई तो देखा कि उसके कमरे का ताला तोड़कर उसमे रखा कीमती सामान वे लोग चुरा लिए थे और सोफा, बेड इत्यादि सामान निकाल कर घर से बाहर फेंक दिया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई की आरोपित ने कोई छेड़खानी नहीं की है। साथ ही न ही उसके साथ कोई मारपीट ही की है। उसे कोई गंभीर चोट भी नहीं आई है। उसे फर्जी कहानी बनाकर झूठा फंसाया गया है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी।

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