Breaking Crime Varanasi ऑन द स्पॉट 

ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण : अविमुक्तेश्वरानंद की प्रार्थना पत्र पर सुनवाई, छह अक्टूबर की तारीख पड़ी

Varanasi : ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर मंगलवार की दोपहर अदालत में सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन कुमुदलता त्रिपाठी की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में उन्होंने सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के नियमित दर्शन-पूजन भोग-आरती की मांग की थी। 

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पूर्व में भी धरना प्रदर्शन कर वजूखाने में मिले शिवलिंग के नियमित पूजन अर्चन की मांग कर चुके हैं। हालांकि, जिला प्रशासन के अनुरोध पर उन्‍होंने धरना खत्‍म कर अदालत का रुख किया था। अब इसी मामले में मंगलवार को सुनवाई अदालत में हुई।

वादी किरन सिंह के एक वाद में ज्ञानवापी परिसर को लेकर मुकदमा नंबर 712 ऑब्लिक 2022 भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में अदालत ने मुस्लिम पक्ष को कड़ी फटकार लगाई है। सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में उपरोक्त मुकदमे में मंगलवार की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपने अधिवक्ता के बीमार होने की जानकारी दी। बीमारी की वजह से न्यायालय से जवाब फाइल करने के लिए दोबारा समय मांगा। जिस पर न्यायालय ने फटकार लगाते हुए उन्हें छह अक्टूबर तक का समय दे दिया।

एक दिन पूर्व ही सोमवार को अदालत ने वाद को सुनवाई के योग्‍य पाते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को दरकिनार कर मामले की सुनवाई जारी रखने पर फैसला हिंदू पक्ष को दिया है। अब ठीक दूसरे दिन वजूखाने में मिले शिवलिंग के दर्शन पूजन और अर्चन सहित भोग को लेकर वाद पर सुनवाई होने जा रही है। 

You cannot copy content of this page