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तीसरी बार जारी हुआ शराब बंदी का आदेश : अब इस आदेश के अनुसार बंद रहेगी मदिरा की दुकान

Varanasi : जिलाधिकारी ने देसी-अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग और ताड़ी की दुकानें आठ मार्च को बंद रखने के आदेश दिए थे जिसे निरस्त करते हुए जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने संशोधित आदेश जारी किया है।
नए आदेश के मुताबिक, होली के अवसर पर कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखने के निमित्त थानावार क्रमशः आदमपुर, जैतपुरा, चौक, दशाश्वमेध, कोतवाली के अन्तर्गत आने वाली समस्त देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग व ताड़ी की समस्त दुकानें सात मार्च को बंद रहेंगी।

वहीं, काशी जोन (थाना वार क्रमशः आदमपुर, जैतपुरा, चौक, दशाश्वमेध व कोतवाली को छोड़कर), सम्पूर्ण वरुणा जोन व सम्पूर्ण गोमती जोन के अन्तर्गत आने वाली समस्त आबकारी दुकानें आठ मार्च को बंद रहेंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

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