Lockdown : निर्देश न मानने वाले बस मालिकों से DM खफा, FIR दर्ज कराने का दिया निर्देश
Varanasi : जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के तहत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि जनपद के सभी ट्रांसपोर्टर्स की बसों का अधिग्रहण प्रवासी श्रमिकों को अन्य जनपदों में पहुंचाने के लिए तत्काल किया जाए। लगभग 100 बसों के अधिग्रहण के लिए प्राइवेट ट्रॉसपोर्टर्स और उनके विभिन्न बस स्वामियों को नोटिस जारी किया गया। रेल से आने वाले प्रवासी लोगों, पैदल आने वाले और विभिन्न ट्रकों के माध्यम से आने वाले प्रवासी लोंगों को अन्य जनपदों व प्रदेशों में छोड़ने तथा रेलवे स्टेशन पर बहुत अधिक मात्रा में प्रवासी श्रमिकों के आने के दृष्टिगत रोडवेज बसों की कमी के चलते यह निर्णय लिया गया। इसी के माध्यम से सभी प्रवासी लोगों को भली-भांति अन्य जनपदों में छोड़ा जा रहा।
डीएम ने बताया कि जनपद में कई बड़े ट्रॉसपोर्टर्स ऐसे हैं, जिनके द्वारा अभी तक अपनी बसों को प्रदेश और देश के हित में प्रवासी लोगों के सहयोग के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। बसें उपलब्ध न होने की वजह से उप जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी, जीआरपी, आरपीएफ व थाना प्रभारियों को प्रवासी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। इससे जनपद में शान्ति व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही है। कानून-व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। प्रथम दृष्टया निजी बस आपरेटरों द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत जारी निर्देश की अवहेलना की गई है।
जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि रविवार पूर्वाहन 11ः00 बजे तक जिन प्राइवेट आपरेटर्स की बसें मय ड्राइवर कैण्ट रेलवे स्टेशन परिसर में उपलब्ध नहीं होती हैं उनकी फर्म के नाम तथा प्रोपराईटर के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-51, तथा पब्लिक आर्डस छिन्न-भिन्न करने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायें तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी प्रस्तुत करें। यदि उल्लंघन करने वाले एक भी ऑपरेटर के विरूद्ध परिवहन विभाग द्वारा प्रथम सूचना रिपेर्ट नहीं कराई गई तो सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।