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Lockdown : Covid-19 की महामारी के चलते न्यायालय में दीवानी मामलों सहित इन मामलों पर नहीं होगी सुनवाई

Varanasi : Covid-19 की महामारी के नाते लॉकडाउन के में रेड जोन के तहत वाराणसी जनपद न्यायालय में दीवानी मामलों के साथ-साथ पारिवारिक न्यायालय, मोटर वाहन दुर्घटना आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। जनपद न्यायालय में सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने वाले वादों की प्रकृति में लंबित/नए जमानत प्रार्थना पत्र, लंबित/नए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, विचाराधीन कैदियों के संबंध न्यायिक कार्य/रिमांड कार्य मात्र वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाएंगे। यदि कोई तकनीकी समस्या हो तो दूसरे तरीके अपनाए जा सकते हैं। लंबित निर्णय/आदेश, धारा 173 से संबंधित मामले, धारा 82/83 एवं धारा 164 से संबंधित मामले एवं गैर जमानतीय अधिपत्र से संबंधित मामले, कार्यालय से संबंधित लंबित कार्य एवं जनपद न्यायाधीश की अनुमति से अन्य प्रशासनिक कार्य ही संपादित किए जाएंगे।

अग्रिम आदेशों तक परिसर में समस्त संबंधित न्यायिक अधिकारी, न्यायालयों से संबंधित चिन्हित कर्मचारी गण, समस्त पैरा लीगल वालंटियर, दोनों बार एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारीगण को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अधिवक्ताओं में मात्र उन अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति होगी जिन्हें मामले की सुनवाई के लिए अपने तर्क प्रस्तुत करने हैं और जिन अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र दाखिल करने हैं। किसी भी वादकारी को किसी भी दशा में (गिरफ्तार कर रिमांड के लिए लाए जाने वाले अभियुक्त तथा जमानतनामें से संबंधित जमानतदार को छोड़कर) प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अधिवक्ता वकालतनामा आदि बनारस बार एसोसिएशन तथा सेंट्रल बार एसोसिएशन की व्यवस्था के अनुसार परिसर के बाहर रहते हुए प्राप्त करेंगे।

अधिवक्ता कार्य समाप्ति के उपरांत तुरंत परिसर से बाहर चले जाएंगे। अपनी चौकी पर बैठकर व्यर्थ समय व्यतीत करने की अनुमति किसी भी अधिवक्ता को नहीं होगी। जनपद न्यायाधीश, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष/अन्यन न्यायाधीश (एससी/एसटी), विशेष न्यायाधीश भ्रनिअ न्यायालय संख्या 1, विशेष न्यायाधीश आवअधि, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, विशेष न्यायाधीश भ्रनिअ।न्यायालय संख्या 2, विशेष न्यायाधीश भ्रनिअ यूपीएसईबी, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, विशेष न्यायाधीश भ्रनिअ न्यायालय संख्या 4, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 1 तथा किशोर न्याय बोर्ड सहित 15 न्यायालय अग्रिम आदेश तक कार्य करेंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुधा सिंह ने आम जनमानस को जानकारी देने एवं कोर्ट की अति-आवश्यक एवं कार्रवाई लॉकडाउन के दरमियान प्रचलित है के संबंध में पैरा लीगल वालटियर्स को अपने-अपने क्षेत्र में ही रहकर इस बाबत कार्रवाई व जनमानस में न्यायालय में संपादित होने वाले अति आवश्यक चिन्हित एवं कतिपय कार्यों को प्रचारित करने को कहा। पीएलबी के नाम व पता तथा मोबाइल नंबर की सूची जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ताकि किसी अधिवक्ता को किसी विधिक राय व कोर्ट की जानकारी हो, तो पीएलबी के फोन पर वार्ता कर सहायता ले सकते हैं।

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