Lockdown : डीएम के निर्देश पर 369 बसों के मालिकों के खिलाफ FIR
Varanasi : जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर बसों के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। डीएम ने बताया कि वाराणसी के 406 वाहनों का आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत अधिग्रहण कैण्ट स्टेशन पर आने वाले श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए किया गया था, जिसमें से मात्र 37 बसें ही उपलब्ध हुई। शेष 369 वाहन स्वामियों द्वारा अधिग्रहण निर्देश के बावजूद भी निर्धारित समय व स्थान पर वाहन नहीं उपलब्ध कराया गया। न ही इस संबंध में कोई लिखित सूचना दी गयी। इन वाहन स्वामियों द्वारा वाहन न भेजे जाने के कारण कैण्ट रेलवे स्टेशन पर पब्लिक ऑर्डर छिन्न-भिन्न हुआ, लोगों में काफी असंतोष फैला, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। साथ ही आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अधिग्रहण निर्देश का अनुपालन नहीं हुआ।
डीएम ने इस प्रकरण को काफी गंभीरता से लिया। उनके निर्देश पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अरूण कुमार राय द्वारा बड़ागांव थाने में 369 बसों के वाहन स्वामियों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 के अन्तर्गत पब्लिक ऑर्डर छिन्न-भिन्न करने, लोगों में असंतोष फैलाने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अधिग्रहण निर्देश का अनुपालन न किये जाने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि वर्तमान हालात में कोविड-19 से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास जिला प्रशासन द्वारा कराये जा रहे हैं। इस कार्य में किसी भी स्तर से शिथिलता व निर्देश की अवमानना को प्रतिकूल संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की जायेगी।