नगर निकाय चुनाव 2023 : अब दिल खोल कर खर्च कर सकते हैं प्रत्याशी, “चुनावी मद” में हुई इतने की बढ़ोतरी
Varanasi : प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी दिल खोलकर चुनाव में खर्चा कर सकेंगे। वर्ष 2017 के बीच चुनाव तुलना में इस बार चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव खर्च की सीमा बीते 30 अगस्त 2022 में तय कर दी थी। इस सिलसिले में आदेश भी जारी हुआ था, इस आदेश के तहत ही इस बार प्रत्याशी चुनाव में दिल खोलकर खर्च कर सकेंगे। वर्ष 2017 की तुलना में इस बार 80 से कम वार्ड वालों नगर निगमों के महापौर प्रत्याशी अधिकतम 35 लाख रुपए खर्च कर सकेंगें। जबकि पिछले चुनाव में अधिकतम खर्च सीमा 20 लाख थी।
इसी तरह इस बार 80 या इससे अधिक वार्ड वाले नगर निगम के महापौर प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। वर्ष 2017 में अधिकतम खर्च सीमा 25 लाख थी। इस बार के चुनाव में सभी तरह के नगर निगमों में पार्षदों के लिए अधिकतम चुनाव खर्च सीमा तीन लाख निर्धारित है जबकि यह वर्ष 2017 में यह दो लाख थी। इसी तरह नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अध्यक्षों की अधिकतम खर्च सीमा भी पिछले चुनाव से बढ़ गई है।
इस बार 25 से 40 वर्ड वाले नगर पालिका परिषदों में अध्यक्षों के लिए अधिकतम चुनाव खर्च सीमा नौ लाख निर्धारित है। जबकि पिछले चुनाव में यह छह लाख थी। 41 से 55 वार्ड वाले नगर पालिका परिषद अध्यक्षों के लिए अधिकतम खर्च सीमा 12 लाख रुपए निर्धारित है। वर्ष 2017 में यह आठ लाख थी। नगर पालिका सदस्यों के लिए इस बार अधिक खर्च सीमा दो लाख निर्धारित है ,पिछले चुनाव में यह डेढ़ लाख रूपये थी।