Breaking Crime Varanasi ऑन द स्पॉट 

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बीजेपी नेता के यहां 82 की नोटिस चस्पा कराया : वादी ने लगाया था ये आरोप

Varanasi : बीजेपी नेता हरपालपुर के रामदुलार सिंह पुत्र स्वर्गीय जद्दू सिंह के विरुद्ध लोहता पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 82 के तहत शनिवार को न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन तृतीय के आदेश पर आवासीय मकान के मेन गेट पर नोटिस चस्पा कराया गया। न्यायालय में दाखिल वाद के मुताबिक, हरपालपुर के संजय कुमार सिंह वगैरह के निजी भूमि भूमिधरी को कूटरचित तरीके से अवैध दस्तावेज निष्पादित कर फर्जी ढंग से क्रेती इंदु देवी पत्नी मुन्नालाल निवासीनी डी. 65 ऑब्लिक 45 लहरतारा को विक्रय कर अवैध ढंग से जबरदस्ती, गुंडई व दबंगई के बल पर कब्जा करा देने और अवैध ढंग से फर्जी व कुटरचित दस्तावेज निष्पादन के संबंध में पीड़ित द्वारा धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504 और 506 के तहत लोहता थाने में मुकदमा लिखवाया गया था।

आरोप के अनुसार, विपक्षी रामदुलार सिंह उपरोक्त के विरुद्ध गहन विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय समक्ष दाखिल किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा नियमानुसार सम्मन जारी किया गया। न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से हाजिर न होने पर 20 जुलाई 2019 को जरिए एनबीडब्ल्यू अभियुक्तगण को तलब कर लिया गया। एनबीडब्ल्यू आदेश दिनांक 20 जुलाई 2019 के अनुपालन में सह अभियुक्ता इंदु देवी का चालान कर दिया गया। इंदू देवी नियमानुसार जमानत करा कर व्यक्तिगत रूप से मुकदमे में हाजिर हो गई। तभी से उपरोक्त मुकदमे में मुख्य अभियुक्त रामदुलार सिंह न्यायालय के समक्ष जरीये अधिवक्ता बिना जमानत कराये तरह-तरह के प्रार्थना पत्र जैसे डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र, पिंडदान के लिए प्रार्थना पत्र और आत्मसमर्पण के लिए प्रार्थना पत्र आदि दाखिल कर न्यायालय को गुमराह करता रहा और अबतक फरार रहा।

न्यायालय द्वारा उपरोक्त मुकदमे में लंबे समय से फरार मुख्य अभियुक्त रामदुलार सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट के साथ 82 सीआरपीसी की कार्रवाई का आदेश 30 सितंबर 2022 को निर्गत किया गया जिसके अनुपालन में कुर्की की कार्रवाई के संबंध में मुख्य अभियुक्त रामदुलार सिंह के आवासीय मकान के मुख्य गेट पर धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा की गई है।

पीड़ित की ओर से आरोप लगाया गया है कि रामदुलार सिंह के विरूद्ध गांव सभा के सार्वजनिक संपत्ति तालाब वगैरह पर अवैध कब्जा को खाली कराने के लिए पूर्व में मण्डलायुक्त वाराणसी व जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा तीन दिन में खाली कराने का निर्देश पूर्व में 5 अक्टूबर 2021 को संबंधित राजस्व विभाग को दिया गया था। नौ माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किये जाने की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ने दिनांक 23 अगस्त 2022 को पुनः सम्बन्धित लेखपाल को शोकाज नोटिस और तहसीलदार सदर को चेतावनी पत्र देने का निर्देश दिया।

You cannot copy content of this page