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वाराणसी में घाट पर घूमने से पहले पढ़ लें ये जरूरी खबर, प्लास्टिक में पैक 5 रुपए का सामान लेने पर जमा करनी होगी सिक्योरिटी मनी, जानिए किसने जारी किया आदेश

Varanasi News : वाराणसी में पर्यटकों का पूरे साल जमावड़ा लगा रहता है। यहां देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं। पर्यटकों और स्थानीयों की जहां भीड़ घाटों पर होती है वहीं लोगों द्वारा घाटों पर चिप्स के रैपर, और पानी की बोतलें आदि के द्वारा गंदगी भी फैलाई जाती है। इसी पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने एक फरमान जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि कोई भी अब घाट पर 5 रुपए का चिप्स या कुरकुरे खरीदेगा तो उसे 50 रुपए दुकानदार को और देने होंगे।

वहीं नगर निगम के इस फरमान से दुकानदार भी काफी परेशान है कि सामन बेचने के साथ ग्राहकों से सिक्योरिटी मनी लेनी पड़ेगी और जब ग्राहक खाली रैपर आदि दूकानदार को लौटाएगा तो उसे सिक्योरिटी मनी उसे लौटा दिया जायेगा। बता दें कि एनजीटी की रिपोर्ट के बाद गंगा में प्लास्टिक न जाने देने के लिए नगर निगम ने इस क्रम में ये तुगलकी फरमान जारी किया है।

नगर आयुक्त शिपु गिरी द्वारा जारी इस फरमान में कहा गया है कि घाटों को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए समस्त क्षेत्रीय दूकानदारों, ठेले व अस्थायी दुकानदारों जिनके द्वारा प्लास्टिक के थैले, बोतलों आदि में खाद्य पदार्थ, पेयजल या किसी प्रकार की सामाग्री खरीदी या बेचीं जाती है तो उसे ग्राहक को देने से पहले 50 रुपए सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करनी होगी। वहीं जब ग्राहक द्वारा खरीदी गयी चीज का इस्तेमाल करने या खाने के बाद प्लास्टिक को कूड़ेदान में डाल देगा तो ग्राहक को राशि वापस दे दी जाएगी। वहींनगर आयुक्त ने कहा है कि यदि कोई भी दुकानदार बिना सिक्योरिटी मनी लिए सामान बेचता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

उधर नगर निगम के इस फरमान के बाद से लोगों की प्रतिक्रया आना शुरू हो गई है। बनारस के लोगों कहना है कि नगर निगम के इस फरमान का असर वाराणसी के पर्यटन उद्योग पर पड़ेगा।

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