दो फरवरी को STF ने किया था गिरफ्तार : Covid से बचाव की नकली वैक्सीन बनाने वाले दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Varanasi : लंका थाना क्षेत्र में नकली वैक्सीन की बरामदगी के मामले में जेल में बंद दो आरोपियों राकेश थवानी और संदीप शर्मा को अदालत से जमानत नहीं मिली। अपर जिला जज शिखा श्रीवास्तव ने मंगलवार को दोनों आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
STF ने कोरोना की नकली वैक्सीन, कोविड टेस्ट किट का निर्माण करने और उसकी बिक्री करने के मामले में दो फरवरी 2022 को खुलासा किया था।

लक्सा थाना क्षेत्र के रामापुरा मोहल्ला निवासी राकेश थवानी और चौक पटनी टोला निवासी संदीप शर्मा की जमानत का विरोध एडीजीसी पवन कुमार जायसवाल ने किया।
अभियोजन के मुताबिक, STF की टीम ने लंका थाना क्षेत्र के रोहित नगर कालोनी में एक मकान पर दबिश देकर इन दोनों सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली वैक्सीन, नकली कोविड टेस्ट किट, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसे बनाने की मशीन और सामग्री बरामद की थी। पूछताछ में सभी ने दिल्ली सहित अन्य राज्यों में बेचने की बात कबूल की थी। दोनों आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है।