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SHO की तहरीर पर कायम हुआ था मुकदमा : EVM अफवाह को लेकर पुलिस टीम पर हमले के मामले में सरेंडर करने वाले 16 आरोपियों को मिली अंतरिम जमानत

Varanasi : विधानसभा चुनाव में EVM अफवाह को लेकर हुए बवाल के मामले में समर्पण करने वाले 16 आरोपितों की अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर हो गयी है।

जेएम निधि पांडेय की अदालत ने सोमवार को मो. स्वालेह, मो. हसीन, रियाजुद्दीन, समशुल आरफीन, कयामुल, इस्माइल अहमद, मो. मुस्तकीम, मो. मुस्माइल सहित 16 आरोपियों को 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देनें पर निजी मुचलके पर 7 अप्रैल तक के लिए अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर करने के साथ रिहा किया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव और अजय पाल ने पक्ष रखा। प्रकरण के मुताबिक, जैतपुरा थाना प्रभारी मथुरा राय 8 मार्च 2022 को पहड़िया मंडी में शांति व्यवस्था ड्यूटी में मौजूद थें, उसी दौरान सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के छहमुहानी धनेसरा, कमलगढहा, गोलगड्डा, बड़ीबाजार, दोषीपुरा, कच्ची बाग, ख्वाजापुरा, काजी सादुल्लापुरा, उषमानपुरा, आगागंज आदि जगहों से कई सपा प्रत्याशी समर्थित लोग नारेबाजी करते हुए गोलगड्डा तिराहे पर आ गये।

वाराणसी-चंदौली मुख्य मार्ग को अवरुद्ध करके धरना-प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वह लोग उग्र हो गए। पुलिस टीम पर लाठी-डंडे से हमला करते हुए पथराव करने लगे। कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस मामले में पुलिस ने 11 मार्च 2022 को 40 नामजद सहित 600 अज्ञात के खिलाफ मामला कायम किया था।

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