#Varanasi : शहरी इलाकों में तीन मई तक कर्फ्यू जैसी सख्ती, दुकानें रहेंगी बंद, इस तरह मिलेंगी रोजमर्रा की चीजें

#Varanasi : जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के केस को लेकर बुधवार को जनपद के सभी उच्चाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में लॉक डाउन के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। पुराने सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए वाराणसी शहर के लिए निर्णय लिया गया है कि 3 मई 2020 की रात्रि तक कोई भी दुकान नहीं खुलेंगी।

इन सामानों की शाम छह बजे तक होम डिलीवरी

राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई इन सब की होम डिलीवरी ही प्रतिदिन शाम 6 बजे तक अनुमन्य होगी। पूर्व से जारी होम डिलीवरी दुकानों और होम डिलीवरी मैन के पास यथावत अनुमन्य रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि होम डिलीवरी के लिए जो भी रिटेल दुकानदार नया जुड़ कर पास बनवाना चाहते हैं, वे जिलापूर्ति अधिकारी से संपर्क कर अपना पास बनवा सकते हैं। साथ ही जनपद की इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम की हेल्पलाइन नंबर 1077 पर भी संपर्क कर ऑनलाइन अप्लाई करने के उपरांत अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करवा सकते हैं। जिसे नोट करने के बाद उनका ऑनलाइन पास अप्रूव कर दिया जाएगा।

ऐसे होगी दूध की बिक्री

दूध की सप्लाई को होम डिलीवरी के अलावा भी छूट देते हुए इसके सभी रिटेल दुकानदारों व रिटेल आउटलेट को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच एक घंटा केवल दूध की बिक्री के लिए अनुमन्य किया गया है। शर्त यह होगी कि वह दुकान का शटर डाउन करके दूध के कैरेट बाहर रखकर केवल दूध की बिक्री करेंगे। किसी अन्य वस्तु की बिक्री यदि करते पाए गए तो दुकान को सीज करा दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में केवल 8 सब्जी मंडी को खोलने के लिए अनुमन्य किया गया है। इनमें भोजूबीर, लमही, पहाड़िया, पंचकोशी, चंदूआ सट्टी, सुंदरपुर, रामनगर चौक और नुआंव मंडी होंगी। ये सब्जी मंडी रात्रि 3 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच ही खुलेंगी। ठीक 6 बजे इन्हें बंद करा दिया जाएगा। इन मंडी में केवल रिटेल दुकानदार या ठेले वाले ही सब्जी खरीद पाएंगे। कोई फुटकर कस्टमर इसके अंदर आने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

पहाड़िया मंडी में ऑड-इवन व्यवस्था

पहाड़िया मंडी में ऑड-इवन व्यवस्था लागू रहेगी तथा इसमें एक दिन में आधी दुकानें ही खुलेंगी। इन सब्जी मंडी के थोक दुकानदार और ठेले वालों के लिए सड़कों पर सफेद चुने से मार्किंग करवाई जा रही है। जिसका पालन ठेले वालों को और होलसेलर सबको करना होगा। मार्किंग आदि की व्यवस्था आज और कल 2 दिन में पूरी कराई जाएगी। इसलिए ये सब्जी मंडिया 1 मई की प्रातः काल से खुलने शुरू होंगी। 30 अप्रैल को कोई सब्जी मंडी नहीं खुलेगी। कोई मंडी सोशल डिस्टनसिंग का पालन नही करा पाई, तो अगले ही दिन से उसे बंद करा दिया जाएगा।

मेडिसिन बिक्री के लिए ये नियम

उन्होंने बताया कि सप्तसागर, नेहरू मार्किट, बुलानाला दवा की मंडी भी जल्दी खुलेगी, लेकिन अभी खोलने की तारीख का निर्णय नहीं हुआ है। इसमें ऑड-इवन का फार्मूला लागू किया जाएगा। आधी दुकानें 1 दिन खुलेंगी और बची आदि दुकानें अगले दिन खुलेंगी। एक दुकान में एक दुकानदार, एक अकाउंटेंट और 2 कर्मचारी ही अनुमन्य होंगे। इसके अलावा सभी दुकानदारों को केवल ऑनलाइन व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से ही ऑर्डर बुक करना होगा। कोई भी रिटेल ग्राहक मंडी के अंदर नहीं आएगा। शहर के अंदर सभी रिटेलर को होलसेल मंडी की गाड़ियां ही दुकानों पर ही डिलीवरी करेंगी। इसके लिए होलसेल मंडी को 10 मजदूर और 5 गाड़ियां भी अनुमन्य की जा रही हैं। जिनका पास जारी किया जाएगा। दूसरे जनपदों से दवा खरीदने वाले केवल अपना सामान ले जाने वाले को ही यहां भेजेंगे। किसी भी दशा में दुकान पर जाकर समान छांटना या मोलभाव करने की अनुमति नहीं होगी। इनके व्यापारी मोबाइल और व्हाट्सएप्प पर आर्डर लेना शुरू कर सकते हैं। डिलीवरी मंडी खुलने पर शुरू हो जाएगी। शहर में सभी सरकारी प्राइवेट अस्पताल खुले रहेंगे। इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के अंतर्गत जो दवा की दुकानें व फार्मेसी हैं, वह भी 24 घंटे खुल सकती हैं।

आवाजाही को लेकर निर्देश

बैंक, सरकारी कार्यालय जिनको खोलने के लिए अधिकृत किया गया है या जो अन्य आवश्यक कार्य कर रहे हैं, वे खुले रहेंगे। जो लोग बंद में अनुमन्य हैं वे ही बैंक जा सकेंगे। पेट्रोल पंप, सामाजिक भोजन के पैकेट देने वाली संस्थाएं, सरकारी कार्य और व्यवस्था में लगे लोग प्रतिबंध से बाहर होंगे। राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई आदि की होम डिलीवरी देने वाली दुकानें शटर डाउन करके शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा जो निर्माण कार्य अनुमन्य किए गए हैं और उपरोक्त व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग और वाहन हैं, उनको छोड़कर सभी प्रकार के पास निलंबित रहेंगे। यह आदेश केवल वाराणसी नगर निगम सीमा के लिए है और ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा प्रवेश करना प्रतिबंधित होगा। शहर में जो घर से बाहर उपरोक्त कारणों के अलावा बिना मेडिकल इमरजेंसी के निकलेगा, शहर में अंदर आने की कोशिश करेगा या शहर के बाहर जाने की कोशिश करेगा उस पर FIR दर्ज की जाएगी। जिन लोगों के कार्य अनुमन्य किए गए हैं वह चाहे किसी भी कार्य से जुड़े हुए कर्मचारी व्यवसायी हो, ग्राहक हो या जनसामान्य हो, कोई भी बिना मास्क और आरोग्य अप्प डाउनलोड किये बिना यदि घर से बाहर निकले तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। शहर में होम डिलीवरी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए होम डिलीवरी के नंबर नगर निगम की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए गए हैं। इसी के साथ राशन, दवाई की होम डिलीवरी करने वाले सप्लायर्स के नंबर भी पुनः सार्वजनिक किए जा रहे हैं।

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

टेलीमेडिसिन से जुड़े हुए जिला प्रशासन IMA तथा BHU के नंबर भी पुनः जारी किए जा रहे हैं ताकि लोग घर बैठकर ही सारी सुविधाओं का लाभ उठाएं। एनफोर्समेंट कठोरता से लागू करने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।