Varanasi Gyanvapi Case : कोर्ट के आदेश पर बोले प्रतिवादी संख्या चार के अधिवक्ता- आदेश को करेंगे चैलेंज
Varanasi : ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी सर्वे मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने गुरुवार को प्रतिवादी संख्या-4 की दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट कमिश्नर और सर्वे के पूर्व के आदेश को यथावत रखा है। इस आदेश के बाद प्रतिवादी संख्या-4 अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अभयनाथ यादव ने इस आदेश को चैलेंज करने की बात कही है। उनसे जब कहा गया कि चार दिन का समय इस आदेश के विरुद्ध जाने के लिए है तो उन्होंने कहा कि चैलेन्ज करने के लिए एक सेकेण्ड का समय काफी है।
सिविल जज सीनियर डिवीजन ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में कोर्ट कमिश्नर को नहीं बदला और एक विशेष और एक सहायक कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया। इसके आलावा एक अन्य याचिका में में उन्होंने मस्जिद के अंदर जाने और कोई भी ताला खोलकर या तोड़कर सर्वे को पूरा करवाने का जिलाधिकारी को आदेश दिया है साथ ही इस पूरे सर्वे को डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी द्वारा अपने सुपरविजन में करवाने का आदेश दिया है।
इस आदेश के बाद अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने कहा कि कोर्ट के द्वारा आदेश की प्रति को हमने अभी सरसरी तौर पर पढ़ा है जिसमे उन्होंने कोर्ट कमिश्नर को नहीं बदला है जिसकी हमने मांग की थी साथ ही दो अन्य कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए सर्वे जारी रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि वीडियोग्राफी और सर्वे में शामिल होने का सवाल अभी नहीं पैदा होता है। कोर्ट का आदेश सम्माननीय और बाध्यकारी होता है सबके लिए।
अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने कहा कि यह ऑर्डर हमारे एंड से फाइनल नहीं है। इस ऑर्डर को अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद इस आदेश को इसके ऊपर की कोर्ट में चैलेंज करेंगे।
