Varanasi Gyanvapi Case : सुनवाई के बाद अदालत ने दी अगली तारीख, कल होगी सुनवाई
Varanasi : अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के द्वारा दी गयी कोर्ट कमिश्नर बदलने की अर्जी पर सोमवार को हुई सुनवाई के बाद जज ने मामले में अगली तारीख दे दी है। 7 मई को दायर हुई याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज कोर्ट कमिश्नर और वादी पक्ष को आज अपनी आपत्ति कोर्ट में पेश करने का समय दिया था।
दोपहर दो बजे शुरू होने वाली सुनवाई को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट के बाहर गहमा-गहमी और भीड़ को देखते हुए 3 बजे तक स्थगित कर दिया था। दोपहर 3 बजे के बाद शुरू हुई कोर्ट की प्रक्रिया।
इस सम्बन्ध में वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नदन चतुर्वेदी ने बताया प्रतिवादी संख्या 4 ने कोर्ट कमिश्नर पर एक पक्षीय होने का आरोप लगाया था और याचिका दायर की थी उसपर आज सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कल फिर सुनवाई की तारीख मुक़र्रर की है। कल सुनवाई के बाद फैसला आने की संभावना है। वादी पक्ष के वकील ने कहा कि हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। अभी सिर्फ बाहरी हिस्सा का सर्वे हुआ है। अब कोर्ट को फैसला लेना है। फैसले के बाद फिर सर्वे की तिथि तय हो जाएगी।

वादी के वकील सुभाष नदन चतुर्वेदी ने दावा किया कि यह सब जगह दर्ज है कि भूभाग संख्या 9130 पर ही आदि विशेश्वर मौजूद थे और इस्लामिक आक्रांताओं ने उसे तोड़कर एक हिस्से में मस्जिद बनाई है। वो सारे दस्तावेज हैं और ये निश्चित है कि वो स्थान है। सर्वेक्षण से यह बात और पुख्ता होगी इसलिए उसे रोकने के लिए ये सब किया गया है।
प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के अधिवक्ता एखलाक अहमद ने बताया कि मेरी याचिका कोर्ट कमिश्नर को बदलने की है। इसपर आज आपत्ति आयी है। उसपर कल हम लोग रीज्वाइंडर दाखिल करेंगे। उसपर कल सुनवाई करेंगे। अधिवक्ता एखलाक अहमद ने बताया कि कोर्ट से जो सर्वे की बात है उसमे कहीं भी मस्जिद के अंदर जाने की बात नहीं है। एखलाक ने बताया कि कल हमारे रीज्वाइंडर पर बहस होगी।