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Varanasi Gyanvapi Case : अदालत का आदेश- सर्वे की मानिटिरिंग करेंगे DGP UP और चीफ सेकेट्री, व्यवधान डालने वालों के खिलाफ लिखें FIR

Varanasi : ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे (Gyanvapi Mosque Survey) कोर्ट कमिश्नर (court commissioner) बदलने और मस्जिद के अंदर सर्वे को रोकने के लिए डाली गयी याचिका (petition) गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। इसमें याचिका संख्या 61(ग) (Petition No. 61(c)) जो मस्जिद के अंदर सर्वे रोकने को लेकर प्रतिवादी संख्या चार द्वारा डाली गयी थी पर कोर्ट ने साफ अपने आदेश में कहा है कि सर्वे पूर्व में दिए गए फैसले के अनुरूप होगा और इसमें कोई टाल-मटोल न हो इसके लिए डीजीपी (DGP UP) और चीफ सेकेट्री (chief secretary) इसकी मॉनिटरिंग (Monitoring) करेंगे साथ ही सर्वे में व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लिए जिलाधिकारी (District Magistrate) सभी व्यवस्था पुख्ता करेंगे और ऐसा करने वाले पर तुंरत एफआईआर (FIR) दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर (Civil Judge Senior Division Ravi Kumar Diwakar) ने याचिका संख्या 61(ग) (Petition No. 61(c)) पर दिए गए आदेश में कहा कि ‘प्रार्थना पत्र 61ग (Petition No. 61(c)) स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी (Defendant) संख्या 1 और 3 को निर्देशित किया जाता है कि वो प्रार्थना पत्र संख्या 11 (ग) में वर्णित तथ्यों के प्रकाश में कमीशन कार्रवाई सम्पादित करवाएंगे। कमीशन कार्रवाई के स्थल पर न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती आदेश के अनुक्रम में संबंधित वादिनीगण-प्रतिवादीगण-अधिवक्तागण एडवोकेट कमिश्नर व उनके सहायक तथा कमीशन कार्रवाई से संबंधित व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी बाहरी व्यक्ति कमीशन की कार्रवाई में उपस्थित नहीं होगा।

उन्होंने अपने आदेश में साफ़ किया है कि अधिवक्ता आयुक्त पक्षकारों द्वारा बताये गये बिंदुओं पर फोटो लेने एवं वीडियोग्राफी (Videography) करने हेतु स्वतंत्र होंगे। यदि किसी भी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है, जैसे कहीं पर ताला आदि बंद कर दिया गया है, तो जिला प्रशासन को पूरा अधिकार होगा कि ताला को खुलवाकर/तुड़वाकर कमीशन कार्रवाई करवाएं। जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि कमीशन कार्रवाई सम्पूर्ण करवाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनकी होगी।

इसके आलावा सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर (Civil Judge Senior Division Ravi Kumar Diwakar) ने अपने आदेश में पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश (Director General of Police Police Headquarters Uttar Pradesh), लखनऊ तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्देशित करते हुए कहा है कि संबंधित कार्रवाई का का वह पर्यवेक्षण (सुपरविजन) करेगें, जिससे कि जिले के प्रशासनिक अधिकारी कमीशन कार्रवाई को टालने का कोई बहाना न बना सकें।

इस आदेश के बाद कमीशन की कार्रवाई रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा जब तक की कमीशन की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि यदि कमीशन कार्रवाई में किसी के द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है, तो जिला प्रशासन एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई करे। किसी भी दशा में कमीशन की कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी चाहे किसी पक्षकार द्वारा सहयोग किया जाए या नहीं।

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