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Varanasi Gyanvapi Case : कोर्ट का बड़ा फैसला, जारी रहेगा सर्वे, नहीं बदल जायेंगे कोर्ट कमिश्नर

Varanasi : सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर (Civil Judge Senior Division Ravi Kumar Diwakar) ने गुरुवार को 7 मई को डाली गयी याचिका संख्या 56ग (Petition No. 56C) पर फैसला सुना दिया। चार दिन हुई बहस के बाद पांचवें दिन जज ने कोर्ट कमिश्नर (Court Commissioner) बदले जाने की इस याचिका में फैसला देते हुए कोर्ट कमिश्नर (Court Commissioner) के सहयोग के लिए दो अन्य अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है जो कोर्ट कमिश्नर (Court Commissioner) के साथ कमीशन की कार्रवाई को पूरा करवाएंगे। इसमें एक अधिवक्ता को विशेष कोर्ट कमिश्नर (Court Commissioner) और दूसरे को सहायक अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किया है।

कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि 17 मई के पहले दोबारा सर्वे होगा। साथ ही कोर्ट कमिश्नर (Court Commissioner) नहीं हटाए जायेंगे। कोर्ट कमिश्नर (Court Commissioner) अजय कुमार मिश्रा (Ajai Kumar Mishra) के साथ ही साथ अधिवक्ता विशाल सिंह को विशेष कोर्ट कमिश्नर और अधिवक्ता अजय सिंह सहायक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है।

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी सर्वे (Gyanvapi Mosque- Shringar Gauri Survey) के विरोध में प्रतिवादी संख्या-4 अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी (Anjuman Intejamiya Masjid Committee) ने 7 मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर (Civil Judge Senior Division Ravi Kumar Diwakar) के यहां एक याचिका 56 (ग) (Petition No. 56C) कोर्ट कमिश्नर को बदलने और 61(ग) (Petition No. 61C) मस्जिद में सर्वे का विरोध करते हुए डाली थी। इसपर तीन दिनों तक चली लम्बी बहस के बाद गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इन दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर (Civil Judge Senior Division Ravi Kumar Diwakar) ने कोर्ट कमिश्नर को आगामी 17 मई को न्यायालय में सर्वे पूरा करवा के रिपोर्ट पेश करने की बात कही है।

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