Varanasi Gyanvapi Case : HC में सुनवाई, स्वयंभू लार्ड विशेश्वर के पक्ष ने पेश की दलीलें, हियरिंग के लिए 6 जुलाई की तारीख मुकर्रर
Varanasi : ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) मामले में वाराणसी सिविल कोर्ट (civil court) में चल रहे वाद के अगेंस्ट हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष द्वारा द्वारा दर्ज की गयी याचिका (petition) पर दोपहर 12 बजे के बाद सुनवाई शुरू हुई। करीब आधे घंटे चली इस मामले की सुनवाई में जस्टिस प्रकाश पाड़िया (Justice Prakash Padia) की सिंगल बेंच ने स्वयंभू लार्ड विशेश्वर (Self-styled god Visheshwar) यानी हिंदू पक्ष की ओर से पेश की गईं दलीलों (pleas) को सुना। उसके बाद इसमें 6 जुलाई (6 July) की अगली तारीख दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को अब गर्मी के अवकाश के बाद सूना जाएगा।
बता दें कि मुस्लिम पक्ष की ओर दायर की गई याचिका में कहा गया है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत यह वाद नहीं चलाया जा सकता है। यह एक्ट कहता है कि अयोध्या को छोड़कर अन्य किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।
काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मुस्लिम पक्षकार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों पक्षकारों की ओर से कुल छह याचिकाएं दाखिल की गई हैं। बहस पूरी होने पर यूपी सरकार का भी पक्ष रखने की तैयारी है।
बता दें कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कहा गया है कि आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही स्थिति बरकरार रहेगी।
