Varanasi Gyanvapi Case : शिवलिंग की नियमित पूजा के वाद में कोर्ट ने दी आठ अगस्त की तारीख
Varanasi : सिविल जज सीनियर डिवीजन कुमुद लता त्रिपाठी के अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की नियमित पूजा के अधिकार के वाद में अगली तारीख दे दी। यह वाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपनंद के शिष्य स्वमी अविमुक्तेश्वरानंद ने दायर किया है। इसके पहले उन्होंने यह याचिका जिला जज के यहां दी थी जहां इसे खारिज करते हुए जज ने कहा था कि आप मई से कहाँ थे जाइये जब कोर्ट खुलेगी तो आइयेगा। उस समय कोर्ट में ग्रीष्मावकाश था और स्वामी ने इसे अर्जेन्ट प्रकृति का बताया था।
ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंगनुमा की आकृति की पूजा अर्चन एव भोग आरती करने को लेकर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कुमुद लता त्रिपाठी की अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 8 अगस्त को नियत की है। अदलात ने डीएम और पुलिस कमिश्नर को आपत्ति के लिए 8 अगस्त तक की मोहलत दी है। उनके अदालत में हाजिर न होने पर पैरवी के लिए कोर्ट ने आदेशित किया है।
बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान वजूखाने में मिली शिवलिंगनुमा आकृति के मई में मिलने के बाद जून में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उस आकृति की नियमित पूजा, भोग, आरती का ऐलान किया। वो खुद अपने अनुयायियों संग ज्ञानवापी जाने को तैयार हुए, लेकिन जिला व पुलिस प्रशासन ने उन्हें केदारघाट स्थित श्री विद्या आश्रम में ही रोक दिया था।