Varanasi Gyanvapi Case : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नमाजियों के वजू की जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था कराई
Varanasi : ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) में जुमे की नमाज (Juma prayer) के लिए सुबह ही अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने एक अपील जारी की थी। इस अपील में नमाजियों से कम तादात पर मस्जिद में आने की अपील की गयी थी क्योंकि मस्जिद में वजू (waju) और शौचालय की व्यवस्था नहीं है फिलहाल, वहीं सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) द्वारा जिला प्रशासन (district administration) को हाल ही में मस्जिद में नमाज (Namaz) निर्बाध तरीके से संपन्न करवाने के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा (District Magistrate Kaushal Raj Sharma) ने मस्जिद में वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है।
सूत्रों की मानें तो जिला प्रशासन की तरफ से मस्जिद में 1000 लीटर के दो पानी के ड्रम और 50 वजू करने वाले लोटे रखवाए गए थे।
ज्ञानवापी मस्जिद कोर्ट कमिश्नर सर्वे के अंतिम दिन वजू के हौज में शिवलिंग मिलने की सूचना के बाद वादी पक्ष ने कोर्ट से उस स्थान को सुरक्षित करने की मांग की थी जिसके बाद उसपर कोर्ट ने घेरवाकर उसमे वजू करना प्रतिबंधित करते हुए उस स्थान को सील करवा दिया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी पक्ष द्वारा डाली गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था कि कोर्ट सील जगह की सुरक्षा की व्यवस्था करे और जिला प्रशासन यह देखे की नमाजियों को कोई दिक्कत न हो और नमाज निर्बाध तरीके से संपन्न हो सके।
इसी क्रम में आज पड़े पहले जुमा पर नमाजियों के वजू करने में को दिक्कत न इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 1000 लीटर के दो पानी के ड्रम और 50 वजू करने वाले लोटे मस्जिद में नमाजियों के लिए रखवाए।
