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Varanasi Gyanvapi Case : प्रतिवादी पक्ष को कोर्ट कमिश्नर के व्यहवहार पर आपत्ति, कहा- कार्रवाई से संतुष्ट नहीं

Varanasi : ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी के पहले दिन कोर्ट कमिश्नर को प्रतिवादी पक्ष ने मस्जिद बैरीकेडिंग के आगे नहीं जाने दिया। इसके पीछे प्रतिवादी पक्ष के वकील ने दलील दी है कि ऐसा कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं है कि बैरीकेडिंग के अंदर कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने कहा कि हम कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और कल कोर्ट में उन्हें बदलने की अर्जी देंगे।

प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने कोर्ट कमिश्नर के पहले दिन के सर्वे के बाद बताया कि 4 बजे कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई है। मॉस के पश्चिम तरफ जो चबुतरा है, उसकी वीडियोग्राफी कराई गयी है। उसके बाद कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है उसको खुलवा के अंदर जाने का प्रयास किए, जिसपर मैंने अपना विरोध दर्ज करवाया।

अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने कहा कि मैंने कहा कि कोर्ट का इस तरह का कोई आदेश नहीं है की बैरिकेडिंग के अंदर जाकर आप उसकी वीडियोग्राफी कर सकें, लेकिन वकील कमिश्नर महोदय ने कहा कि मुझे ताला खोलवाकर के उसकी वीडियोग्राफी करने का आदेश है, जबकि ऐसा कोई आदेश कोर्ट द्वारा नहीं है।

अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष ने बताया कि मैंने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करते हुए एक प्रार्थना पत्र उन्हें दिया कि आप का व्यहवहार निष्पक्ष नहीं है। आप पार्टी के रुप में यहां कार्रवाई करने के लिए आ रहे हैं। आप पर मुझको कोई भरोसा नहीं है और कल मैं इसी आशय का प्रार्थना पत्र कोर्ट में भी दूंगा। इन कोर्ट कमिश्नर को बदलवाने की मांग करूंगा। इस कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई से मैं बिलकुल संतुष्ट नहीं हूं।

अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष ने आरोप लगाया कि वो एक-एक चीज को ऊंगली से कुरेद रहे थे जबकि कोर्ट द्वार किसी चीज को कुरेदने या खोदने का आदेश नहीं है, इसलिए इस कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूं।

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