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Varanasi Gyanvapi Case : सुप्रीम कोर्ट का वाराणसी कोर्ट को आदेश, 20 मई तक ज्ञानवापी मामले में सुनवाई रोकें

Delhi : ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) मामले में सुनवाई (the hearing) करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Advocate DY Chandrachud) ने कोर्ट की सुनवाई शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक के लिए रोक दी है। वहीं इस कोर्ट ने निचली अदालत (Lower court) (वाराणसी न्यायालय) को भी इस संबंध में सुनवाई करने के लिए शुक्रवार तक रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई तक निचली अदालत को किसी भी प्रकार की सुनवाई से रोक दिया है।

वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने कहा कि आगे कर्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए समय तक आगे की प्रक्रिया नहीं होगी।

बता दें कि वादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन की तबियत खराब होने पर उन्होंने एक दिन का समय मांगा गया है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टालते हुए कल 3 बजे का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी न ही नयी अपील पर कोई आदेश नहीं देगी। साथ ही विष्णु जैन को यह भी कहा है कि वो अपने वकीलों को साफ करें कि इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे और कोर्ट भी किसी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी।

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