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Varanasi Gyanvapi Case : पहले दिन मां श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी, टीम का आरोप- ज्ञानवापी मस्जिद बैरिकेडिंग में जाने से रोका, DM को जानकारी दी गई

Varanasi : ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी कोर्ट सर्वे के पहले दिन नियुक्त कोर्ट कमिश्नर और नियुक्त अधिवक्ताओं ने शुक्रवार की शाम 4 बजे सर्वे की शुरुआत की। शुक्रवार को शाम चार बजे पहुंचे कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद लौटे अधिवक्ताओं ने बताया कि पहले दिन मां श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी करवा ली गयी है। मस्जिद परिसर में लगी बैरिकेडिंग के अंदर जाने से हमें दूसरे पक्ष ने रोक दिया है।

वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने बताया कि कोर्ट कमिश्नर ने कल शाम 3 बजे दोबारा सर्वे के लिए बैरिकेडिंग के अंदर जाने की बात कही है और कोर्ट के आदेश के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को स्थिति से अवगत कराते हुए उन्हें पूरी जानकारी दे दी है।

वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने बताया कि आज 3 घंटे कोर्ट कमिश्नर द्वारा ज्ञानवापी परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी का कार्य किया गया। इसमें श्रृंगार गौरी का सर्वे और वीडियोग्राफी पूरी करवा ली गयी है। कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रतिवादी पक्ष ने हमें बैरीकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया। हमें मना कर दिया। ऐसे में हम वापस लौट आये हैं। कोर्ट कमिश्नर ने इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से बात की है।

वादी पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट कमिश्नर ने जिला मजिस्ट्रेट से बात करके बता दिया है कि कल हम लोग बैरीकेडिंग के अंदर जाएंगे। आज प्रतिवदी पक्ष ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। वो सर्वे को लटकाना चाहते हैं। कल हम बैरीकेडिंग के अंदर जाएंगे। पूरे परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी करेंगे।

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