Varanasi Gyanvapi Cases : सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख मुकर्रर, District Judge की Court में सबसे पहले मुकदमें की पोषणीयता पर होगी Hearing
Varanasi : जिला जज अजय कुमार विश्वेश (District Judge Ajay Kumar Vishwesh) ने मंगलवार को ज्ञानवापी सर्वे (Gyanvapi Survey) मामले में आदेश दे दिया। जिला जज ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के आदेश के आलोक में सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 11 (Order 7 Rule 11) पर सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख दे दी है। इसके आलावा कोर्ट ने दोनों पक्षों से कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट (court commission report) पर आपत्ति मांगी है। वहीं वादी पक्ष की सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी (videography and photography) के साक्ष्य की मांग की थी उसे उपलब्ध करवाने की बात कही है।
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज जिला जज ने मुस्लिम पक्ष के द्वारा डाली गयी याचिका ऑर्डर 7 रूल 11 की प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वजह से इस केस की सुनवाई यहां नहीं हो सकती पर 26 तारीख से कोर्ट में सुनवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा दोनों पक्षों से रिपोर्ट पर आपत्ति भी मंगाई है जिसके लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है।
वहीं 23 मई को वादी पक्ष द्वारा सर्वे रिपोर्ट के दौरान की गयी वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी को साक्ष्य के रूप में मांगी गयी थी, जिसपर कोर्ट ने पैसा देकर साक्ष्य ले लेने की बात कही है।
