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वाराणसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 35314 किलोग्राम अवैध पटाखों का जखीरा जब्त, पुलिस आयुक्त ने लोगों से की ये गुजारिश

वाराणसी: हाल ही में बरेली में हुए दर्दनाक पटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद वाराणसी पुलिस ने अवैध पटाखों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी कर 35,314 किलोग्राम अवैध पटाखों का जखीरा जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

सख्ती के निर्देश


बरेली हादसे के बाद, शासन और पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के तहत वाराणसी पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया। त्योहारों के दौरान किसी भी संभावित हादसे को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाराणसी पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में, पिंडरा क्षेत्र के थाना बड़ागांव पुलिस टीम ने ग्राम सराय मुगल रमईपट्टी स्थित अवैध पटाखा गोदाम ‘हिंदुस्तान फायरवर्क्स’ पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान 35,314 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए, और गोदाम संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।

कार्रवाई का विवरण


बड़ागांव थानाध्यक्ष अजय कुमार पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पटाखा गोदाम पर छापा मारा। मौके पर मौजूद केयरटेकर रामविलास यादव ने गोदाम मालिक सैय्यद शाबी अली का नाम बताया। जांच में पाया गया कि 10 दुकानों के लाइसेंस के बावजूद, गोदाम में निर्धारित 15,000 किलोग्राम की सीमा से अधिक 35,314 किलोग्राम पटाखों का भंडारण किया गया था।

नियमों का उल्लंघन
जांच के दौरान कई गंभीर उल्लंघन पाए गए, जिनमें शामिल हैं:

  • भंडारण सीमा का उल्लंघन: निर्धारित सीमा से दोगुना से भी अधिक पटाखों का भंडारण।
  • नाबालिगों की उपस्थिति: गोदाम में नाबालिग बच्चों की मौजूदगी, जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है।
  • लेबलिंग में अनियमितता: पटाखों पर उचित चेतावनी और जानकारी का अभाव।
  • सुरक्षा उपकरणों की कमी: आग बुझाने के उपकरण नहीं मिले, जिससे खतरा बढ़ गया।
  • विद्युत कनेक्शन में गड़बड़ी: गलत कनेक्शन होने से आग लगने का खतरा था।
  • विस्फोटक के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: जो किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकते थे।

अवैध पटाखों की जब्ती


पुलिस ने 35,314 किलोग्राम अवैध पटाखों को जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है। इसके साथ ही गोदाम के केयरटेकर और मालिक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

आगे की कार्रवाई


पुलिस ने मु0अ0सं0 400/2024 धारा 287 बीएनएस और 9B विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजी जा रही है। अन्य पटाखा गोदाम संचालकों को भी चेतावनी दी गई है कि उनका भी निरीक्षण किया जाएगा।

वाराणसी पुलिस की अपील


पुलिस आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। वाराणसी पुलिस का यह अभियान त्योहारों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के उद्देश्य से जारी रहेगा।

अभियुक्तों के नाम

  • सैय्यद शाबी अली, निवासी बेनियाबाग, थाना दशाश्वमेध, वाराणसी
  • रामविलास यादव, निवासी रमईपट्टी, थाना बड़ागांव, वाराणसी

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