वाराणसी: 76 जर्जर भवनों को खाली कराने का आदेश, ध्वस्तीकरण की तैयारी में नगर निगम
वाराणसी: नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर शहर में 76 अति जर्जर भवनों की पहचान की गई है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 334(3) के तहत इन भवनों को खाली कराकर या तो मरम्मत की जाएगी या ध्वस्त किया जाएगा।
कहां-कहां चिन्हित हुए भवन
पहले चरण में, वरुणापार क्षेत्र में 6 और कोतवाली जोन में 70 भवनों को अति जर्जर घोषित किया गया है। नगर आयुक्त ने सभी भवन स्वामियों को तत्काल भवन खाली करने के निर्देश जारी किए हैं, साथ ही पुलिस विभाग को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है।
क्या कहता है कानून
धारा 334(3) के अनुसार, नोटिस जारी होने पर भवन स्वामी को तत्काल भवन खाली करना होगा। जब तक नोटिस वापस नहीं लिया जाता, तब तक किसी को भी भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भवन को मरम्मत या ध्वस्तीकरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।
ध्वस्तीकरण का खर्चा स्वामी से वसूला जाएगा
भवन खाली होने के बाद नगर निगम नियमानुसार ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस कार्यवाही पर आने वाला खर्च भवन स्वामी से वसूला जाएगा। अगर निर्धारित समय में भवन खाली नहीं किया गया, तो पुलिस की मदद से इसे खाली कराया जाएगा।
अगले कदम
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इस कार्रवाई का मकसद जनसुरक्षा है और संबंधित स्वामियों को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।