ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ मुहिम: सख्त कार्रवाई की मांग, इन लोगों की पुलिस आयुक्त से शिकायत
वाराणसी: सत्या फाउंडेशन द्वारा पुलिस आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मॉल, शोरूम और दुकानों द्वारा व्यापारिक प्रचार के लिए प्रतिष्ठानों के बाहर लाउडस्पीकर बजाने से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
फाउंडेशन के संस्थापक सचिव चेतन उपाध्याय ने बताया कि उनकी संस्था 10 फरवरी, 2008 से ध्वनि प्रदूषण के विभिन्न आयामों पर जागरूकता फैलाने और कानूनी कार्रवाई हेतु निरंतर प्रयासरत है।
उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई पुलिस लाइनों और प्रशिक्षण केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। फाउंडेशन ने रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच धार्मिक आयोजनों और पटाखों के खिलाफ भी कई शिकायतें दर्ज करवाई हैं।
ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में वाराणसी में शोरूम और दुकानों द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग अपने व्यापारिक प्रचार के लिए किया जा रहा है, जिससे बाजार और आसपास के निवासियों को भारी असुविधा हो रही है। ग्राहक और वाहन चालकों के लिए भी यह शोर समस्याजनक है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।
फाउंडेशन ने मांग की है कि ऐसे मॉल और शोरूम मालिकों को पहले चेतावनी दी जाए और फिर भी शोर जारी रहने पर, स्पीकर बॉक्स को जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के तहत सख्त कदम उठाने और जनता को जागरूक करने की अपील भी की गई है।
ज्ञापन में कानून का हवाला देते हुए, सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना लाउडस्पीकर उपयोग पर प्रतिबंध की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।